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अंकिता भंडारी मामले में तीनों दोषियों को हुई आजीवन कारावास की सजा, देखिए केस का पूरा डाटा!

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अंकिता भंडारी मामले में तीनों दोषियों को हुई आजीवन कारावास की सजा, देखिए केस का पूरा डाटा!

अंकिता भंडारी हत्याकांड मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार महोदय द्वारा अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 / 201 / 354 ए आईपीसी व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषसिद्ध,अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 / 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषसिद्ध किया ।

आज दिनांक 30.05.2025 को चर्चित अंकिता हत्याकाण्ड में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार द्वारा अहम फैसला सुनाकर तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्या,सौरभ भाष्कर व अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई ।

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