
उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जिले में दो साल में 600 करोड़ रुपये के राशन संबंधी मामले को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार से राशन उत्तराखंड की जांच कर 4 महीने में गरीबों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय के प्रमुख मुकेश रावत ने बताया कि उधमसिंह नगर निवासी दीपेश कुमार ने उच्च न्यायालय में उधमसिंह नगर के राशन कार्ड धारकों द्वारा 25 हजार ए.पी.एल.राशन कार्डों को बी.पी.एल.कार्ड में कन्वर्ट कर राशन जारी किया था।
कंपनी का कहना है कि उधमसिंह नगर के राशन गोदामों से वर्ष 2016 में ही कंसेंट वेव्स की जा रही है, इसलिए इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जा सकती है। टैंकी प्लास्टिक में राशन ग्रेड के विरुद्ध स्टॉक की जांच की जा सकती है
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